तारानगर: तारानगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को चेक अनादरित मामले में एक वर्ष का कारावास व ₹7 लाख के जुर्माने से किया दंडित
तारानगर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी अजयदीप सिंह ने तारानगर क्षेत्र गाँव जिगसाना ताल के शिवशंकर को चैक अनादरित मामले में एक वर्ष का कारावास व ₹07 लाख जुर्माने से दण्डित किया। अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह राठौड़ न्यांगली ने बताया कि तारानगर के संजय जांगिड़ से शिवशंकर ने घरेलू आवश्यकता के लिये ₹4,25,000/-लिए थे, जिस पेटे दिया चेक अनादरित हो गया।