थाना एत्माद्दौला क्षेत्र की रजनी मौत प्रकरण में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी से अभियुक्त महेन्द्र को न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। पुलिस, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की सतत मेहनत से पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए, जिसके आधार पर पीड़िता को न्याय और दोषी को सजा सुनिश्चित हो सकी।