पानीपत: पानीपत में नाबालिग से रेप, दोषी को 20 साल की कैद, जबरदस्ती बनाए थे संबंध, आरोपी सतना का रहने वाला
पानीपत फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने मंगलवार को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को सजा सुनाई। कोर्ट ने कछरौली के अनिल जिला पानीपत को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। आदेश में कहा गया है कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।