चूरू जिले में भवन निर्माण कराने वाले सरकारी, वाणिज्यिक एवं निजी आवासीय भवन स्वामियों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत निर्माण लागत पर एक प्रतिशत उपकर (सेस) जमा कराना अनिवार्य होगा। श्रम कल्याण विभाग ने उपकर जमा नहीं कराने वाले भवन स्वामियों व नियोजकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।