शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे वादी के अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परतावल में 36 साल पुराने भूमि विवाद में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) महराजगंज ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। मूलवाद संख्या 1017/1989 में पारित एकपक्षीय निर्णय के अनुपालन हेतु अमीन को विवादित भूमि से प्रतिवादियों को बेदखल करने और 17 भवनों व दुकानों को हटाने का निर्देश दिया गया है। यह मामला