तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के विजय कुमार सोनकर ने आरोपी पति-पत्नी को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का अहम फैसला सुनाया गया है। जिसकी पैरवी म.प्र. राज्य की ओर से मारकण्डेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक ने किया।अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी चन्द्रशेखर साहू निवासी निगरी ने अपनी पत्नी रामक