सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सोनू गुप्ता ने गुरुवार की दोपहर 2:00 बजे बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई की। अजय उर्फ गुड़मुड़िया निवासी सहतवार कस्बा को दोषी करार दिया। 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।