रामपुर: ADJ चतुर्थ की अदालत ने 200 ग्राम चरस तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष की सजा और ₹10,000 का अर्थदंड सुनाया
Rampur, Rampur | Aug 7, 2025 ADJ चतुर्थ की अदालत में 200 ग्राम चरस तस्करी के आरोपी अभियुक्त को दोषी मानते हुए एक साल की सजा ₹10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह सजा गुरुवार की दोपहर 3:00 बजे सुनाई है नो वर्ष के बाद अदालत में आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। 200 ग्राम चरस तस्करी के आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने नो साल बाद एक साल की सजा 10000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।