सदर कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की नाबालिग किशोरी को बहलाफुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था पूरे मामले अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 11 वर्ष की सजा व 8000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है