सहरसा जिला के सदर थाना कांड संख्या-49/23 के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25000/- रु0 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई
Bihar Police
Home Department, Govt. of Bihar
Iprd Bihar - Kahara News
सहरसा जिला के सदर थाना कांड संख्या-49/23 के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25000/- रु0 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई
Bihar Police
Home Department, Govt. of Bihar
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