बीकानेर: उधार पैसा नहीं लौटाने पर युवक को बीकानेर कोर्ट ने सुनाई छह माह की सजा और ₹2 लाख का जुर्माना
जान–पहचान में उधार दिए गए पैसे वापस नहीं लौटाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी तरुण कुमार को दोषी करार दिया है। एनआई एक्ट के विशिष्ट मजिस्ट्रेट आशीष जयपाल ने 11 नवंबर को दिए आदेश में बताया कि परिवादी निखिल खत्री ने 2018 में आरोपी को 1.40 लाख रुपये उधार दिए थे। आरोपी द्वारा दिया गया चेक 2 अप्रैल 2019 को बैंक ने धनराशि अभाव में लौटाया। नोटिस के बावजूद भुगतान न