मंडलेश्वर| स्थानीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मंडलेश्वर ने नाबालिग को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर केरल ले जाने और उससे निकाह करने वाले आरोपी मोहम्मद फरमान की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने न्यायालय के समक्ष केस डायरी व प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।