70 किलो गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला तीन दोषियों को 15-15 साल की सजा, 2-2 लाख का जुर्माना बैकुंठपुर 70 किलो गांजा तस्करी मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।