भिवानी: निर्वाचन आयोग के नियमानुसार विज्ञापन के लिए सभी उम्मीदवारों को एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण-पत्र लेना जरूरी: डीसी नरेश नरवाल
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन भरते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा।