सिविल लाइन थाने में दर्ज मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा मंगलवार शाम करीब 6 बजे पुलिस ने जानकारी साझा की बताया कि सिविल लाइन थाने में धारा 379/411/413 के तहत दर्ज मामले में न्यायालय ने अभियुक्त नारायण हरि उर्फ डौली को 2 वर्ष का कारावास,5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।