फरेंदा: सेमरहनी गांव में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को सुनाई एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा
पुरन्दरपुर थाना क्षेत्र के सेमरहनी गांव निवासी पारस, उमेश व नाटे उर्फ विमलेश को मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायालय जेएम फरेंदा द्वारा एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर 20-20 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। यह मामला 26 मई 1997 को दर्ज हुआ था।