बहराइच: बहराइच जिले में गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद, दो आरोपियों की हो चुकी मौत
बहराइच जिले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अरविंद कुमार गौतम ने मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी चार आरोपियों को 10 - 10 वर्ष की सजा से दंडित किया। दो आरोपियों की विचारण के दौरान मौत हो गई। बौंडी थाने के केला गांव में वर्ष 2003 में जमीन पर कब्जे को लेकर किये गये हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।