काको थाना अंतर्गत भेलावर ओपी में दर्ज कांड संख्या 126/2015 के सत्रबाद संख्या 80/16 पोक्सो की धारा 04/08 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दिनांक 30/10/2025 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष कोर्ट जहानाबाद के द्वारा बढ़ौना निवासी 30 वर्षीय नीतीश दास पिता सुधीर दास को अलग अलग धराओं में कुल 18 वर्ष का कारावास एवं 18000 रूपया अर्थदंड की सजा