औरैया: 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, 40 हजार का अर्थदंड
थाना कुदरकोट क्षेत्र के अंतर्गत करीब तीन वर्ष पहले एक किशोरी को अपहरण कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अरविंद कुमार निवासी गांव पलिया बांस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया