खलीलाबाद: नौहट्ट ग्राम प्रधान हत्या मामले में न्यायालय ने सात लोगों को बाइज्जत बरी किया, दो को जेल से रिहा करने का दिया आदेश
हत्या और मारपीट के मामले (अपराध संख्या 654/2023) में मंगलवार सुबह अदालत ने सबूत मजबूत न मिलने पर सातों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इनमें हरेंद्र चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, परमात्मा प्रसाद चौधरी व आलोक चौधरी उर्फ गोलू शामिल हैं। चंद्रशेखर और परमात्मा प्रसाद जेल में थे, जिन्हें किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर रिहा करने का आदेश दिया।