थानेसर: मतदान केंद्र के बाहर लगने वाले स्टॉलों को लेकर उपायुक्त ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश जोगपाल ने विधानसभा आम चुनाव को लेकर 05 अक्टूबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पूरा करवाने के लिए मतदान केन्द्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर.....