हमीरपुर: न्यायालय ने छात्रा को भगा ले जाने वाले को चार वर्ष की सजा व दस हजार जुर्माना लगाया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने छात्रा को भगा ले जाने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता ने थाना कुरारा में 27 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था।