औरंगाबाद: लोडेड देशी कट्टे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय के CJM ने सुनाई 3 साल कारावास की सजा, ₹10,000 जुर्माना
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गुरुवार को मदनपुर थाना कांड संख्या -490/23,टीआर-2285/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त ओबरा के घोड़तारा निवासी पंकज कुमार सिंह को भादंवि धारा -379 में तीन साल सश्रम कारावास और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना और धारा -411 में तीन साल सश्रम कारावास और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना लगाया है।