चकरनगर: विधिक सेवा के तहत टकरुपुर में कार्यक्रम संपन्न, वृद्ध माता-पिता भी अपने वारिसों से भरण-पोषण के अधिकारी: अश्विनी त्रिपाठी
सोमवार को शाम 4 बजे तकरूपुर गाँव में कार्यक्रम के दौरान श्री त्रिपाठी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम बनाया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपने बच्चों या अन्य उत्तराधिकारियों से पूरा हक है।