छीपाबड़ौद पंचायत समिति के वार्डों का पुनर्गठन प्रारूप किय प्रकाशि।वही वार्डों पर आमजन 5 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्तियां दर्ज भी करा सकेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार यह पुनर्गठन प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1994 के तहत की गई है। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने इस संबंध में आदेश जार