उदवंत नगर: उदवंतनगर में चाइनीज मांझा पर सख्त कार्रवाई, बनाना, बेचना, रखना और इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध
चाइनीज मांझा के उपयोग पर प्रशासन ने फिर से कड़ी चेतावनी जारी की है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत चाइनीज मांझा बनाना, बेचना, खरीदना, रखना या उससे पतंग उड़ाना कानूनन दंडनीय अपराध है। अधिकारियों के शनिवार की शाम 4 बजे के करीब बताया की चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है, जिससे मनुष्य, पशु-पक्षी और बिजली तारों को गंभीर नुकसान पहुँचता है।