सोमवार को न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश कर फैसले में थाना पहाड़ी में पंजीकृत धारा 376,504,506 iPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त कामता प्रसाद उर्फ नंगू पुत्र पंचा नि0ग्राम व्योहरा थाना पहाड़ी चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 7हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कर सोमवार शाम 7 बजे प्रेस नोट जारी किया है।