बीकानेर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बस चढ़ाने के प्रयास के मामले में अदालत ने बस चालक को हत्या के प्रयास के आरोप से बरी कर दिया। न्यायाधीश रेणु सिंगला ने चालक भंवरलाल को खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी मानते हुए परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया। मामला 22 फरवरी 2021 का है। यातायात शाखा के हेड कॉन्स्टेबल हरिराम ने जेएनवीसी थाने में रिपोर्ट दी थी क