बुलंदशहर: न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास व ₹20,000 अर्थदंड की सजा
01.08.2018 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 283/2018 धारा-302,504 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। दिनांक 17.09.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 07 गवाह पेश हुए जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोषआ