गोपालगंज: गोपालगंज कोर्ट ने हत्या मामले में अभियुक्त को सुनाई आजीवन कारावास, की सजा,25 हजार रुपये अर्थदंड।
बता दें कि उचकागांव थाना कांड संख्या 261/2023 के हत्या मामले में गोपालगंज एडीजे-14 न्यायालय, ने सोमवार को दोपहर 2 :20 बजे महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अजय साह,को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना ह