बदलापुर तहसील के महराजगंज थाना क्षेत्र निवासी भोले पुत्र रामरूप निवासी राजपुर रुखार के विरुद्ध वर्ष 2016 में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मंगलवार को जौनपुर में स्थित दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश की द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 6 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वही जिसकी जानकारी पुलिस के द्वारा प्रेस नोट जारी करते हुए