बालोद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश किरण कुमार जांगड़े ने ग्राम अर्जुनी, थाना गुण्डरदेही निवासी महेन्द्र साहू (50 वर्ष) और उसके पुत्र खुशहाल साहू (19 वर्ष) को हत्या के प्रयास (धारा 307/34) के मामले में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1-1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।