न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुना कर पुलिस ने शुक्रवार शाम 5 बजे प्रेस नोट जारी किया है,जिसमे पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना पहाड़ी में पंजीकृत धारा 376,504,506 IPCके आरोपी अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र सुखमा नि0 चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया दण्डित।