होली, शीतला सप्तमी, अष्टमी और रंगतेरस के त्योहारों को देखते हुए भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लागू कर दी है।जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने आदेश जारी करते हुए 10 से 17 मार्च तक जिले की सम्पूर्ण शहरी व ग्रामीण सीमा में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए हैं।