बागपत: दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक युवक को 20 वर्ष की सजा सुनाई
बागपत कोतवाली क्षेत्र के बली निवासी राहुल पुत्र हरीशचंद संदीप पुत्र धीरसिंह दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को करीब शाम 5:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार एडवोकेट नरेंद्र पवार ने बताया बल्कि निवासी राहुल पुत्र हरीशचंद व संदीप पुत्र धीरसिंह ने नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था दो लोगों पर मामला दर्ज हुआ था