मंडी गेट क्षेत्र में कोतवाली पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम ने दो कछुओं को किया बरामद,भारत में कछुआ पालना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 के तहत एक अपराध है, क्योंकि कछुओं को बाघों और शेरों जैसे संरक्षित जीवों की सूची (Schedule1) में शामिल किया गया है। इसके लिए 3 से सात साल तक की जेल और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है,