थाना सिकन्द्राराऊ पर अख्तर पुत्र मुख्तार खाँ निवासी आगरा केन्ट सुल्तानपुरा थाना आगरा सदर के विरुद्ध लूट का एक अभियोग पंजीकृत था। सिकन्दरा राऊ पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 2500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।