जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शैलेंद्र कुमार (टू) ने शुक्रवार दिन के 3:00 बजे को नाबालिग लड़की को शादी की नियत से बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में दो सगे भाई को पांच साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की भी दोनों दोषसिद्ध को भुगतने पड़ेंगे। सजा के बिंदू