थाना हाईवे क्षेत्र में 1 फरवरी 2018 को आईपीसी में चार /पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि आरोपी दीपक पाल पुत्र विसंबर निवासी कस्तला का सामाजिद हापुड़ पर नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का सक्षो के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को आरोपी 10 साल और 50,000 का आर्थिक दंड लगाया एवं जेल भेजा।