आगरा: पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आगरा न्यायालय ने आरोपी पति को ठहराया दोषी, सुनाई आजीवन कारावास की सजा
आगरा में विवाहिता की हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आगरा न्यायालय ने आजीवन कारावास व ₹50,000 अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मजबूत साक्ष्य और सतत पैरवी से आरोपी को दोषी ठहराया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित न्याय की बड़ी सफलता।