न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने डोडा पोस्त तस्करी के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा ने पैरवी की।