शिकोहाबाद: थाना एका पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट मामले में एक अभियुक्त को दबरई कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास और ₹20,000 जुर्माना
थाना एका पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट मामले में एक अभियुक्त अरविंद पुत्र सुरेश चंद्र निवासी गोशपुर थाना एका को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुये शनिवार दोपहर पौने चार बजे करीबन बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक कमल सिंह, पुलिस मॉनीटरिंग सेल का।योगदान रहा।