व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मी कांत मिश्रा ने शुक्रवार को कुटुंबा थाना कांड संख्या -75/13, जी आर -1508/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त अरविंद कुमार भुईयां उम्र 27 साल,हनैया कुटुंबा को भादंवि धारा 366 में सात साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा -376 और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा