व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज अष्टम मनीष जयसवाल ने रफीगंज थाना -350/22, एसटीआर -393/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को भादंवि धारा 323 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया। रफीगंज पर आरोप था कि वाद सूचक सुगीया देवी बहादुरपुर रफीगंज के साथ 08/09/22 को मारपीट किया गया है,गुरुवार की शाम छह बजे