राजापुर: न्यायालय ने जहरीली शराब पिलाकर हत्या करने के अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से किया दंडित
न्यायालय द्वारा जहरीली शराब पिलाकर गैर इरादतन हत्या करने के अभियुक्त रामबाबू पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम मोहड़ा ताड़ी को 7 वर्ष के कारावास व ₹25000 के अर्थ में से दंडित किया गया है। अभियुक्त द्वारा सत्यम पुत्र वचान को जहरीली शराब पिलाई गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।वहीं आरोपी को दी गई सजा के संबंध में पुलिस ने आज शुक्रवार की शाम 7 बजे प्रेस नोट जारी