नागौर: वर्ष 2002 की मतदाता सूची में स्वंय या माता-पिता का नाम होने पर SIR में नहीं देना पड़ेगा कोई नया दस्तावेज- नागौर डीएम
Nagaur, Nagaur | Oct 30, 2025 नागौर के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने गुरुवार शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी कर SIR के बारे में अहम जानकारी आमजन के लिए साझा की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में है या उनके माता-पिता का नाम है,उनको अब फिर में कोई नया दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा नागौर में SIR को लेकर तैयारियां जारी हैं।