गाजीपुर जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मृतका के पति को 10 वर्ष का कारावास तथा सास और ससुर को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों पर प्रत्येक को 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला थाना खानपुर क्षेत्र के भैरोपुर गांव का है।