कहरा: सहरसा कोर्ट: मद्य निषेध अधिनियम में अभियुक्त को 5 वर्ष की कैद और एक लाख का जुर्माना
Kahara, Saharsa | Jun 17, 2025 सौरबाजार थाना कांड संख्यां 231/23 के अभियुक्त अवनीश कुमार दोषी मानते हुए माननीय न्यायालय उत्पाद के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख का अर्थदंड की सजा सुनाया।