बलरामपुर: खतरनाक हथियार से हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को न्यायालय ने उठने तक की कैद और ₹2500-2500 अर्थदंड की सजा सुनाई
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को न्यायालय ने 1992 में दर्ज एक मुकदमे में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। मामला दिनांक 26 अक्टूबर 1992 का है, जब वादी सागर पुत्र रामतीरथ निवासी गैड़ास बुजुर्ग, थाना को0 उतरौला ने तहरीर दी थी ।