नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लूट और हत्या के जुर्म में निचली अदालत से सजा पाए आरोपी की जमानत मंजूर की
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लूट व हत्या के जुर्म में निचली अदालत से सजा पाए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की एकलपीठ में हुई।मामले के अनुसार वर्ष २०१२ में विकासनगर (देहरादून) में हुई लूट व हत्या के जुर्म में बिजनौर निवासी आसिफ उर्फ सलीम को अपर जिला जज विकास नगर की अदालत ने २०१९ में सजा सुनाई थी । इस मामले में दो अन्य भी